जैसलमेर राज्य सरकार की बजट घोषणा 2024–25 की अनुपालना में वित्त विभाग के आदेश दिनांक 26 नवंबर 2024 के तहत मुख्यमंत्री विश्वकर्मा पेंशन योजना लागू की गई है। इस योजना का उद्देश्य प्रदेश के श्रमिकों, पथ विक्रेताओं एवं लोक कलाकारों को भविष्य की आर्थिक सुरक्षा प्रदान करना और वृद्धावस्था में उन्हें नियमित पेंशन के रूप में संबल देना है।
41 से 45 वर्ष आयुवर्ग के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन
योजना का संचालन ऑनलाइन मोड पर किया जा रहा है। इसके अंतर्गत 41 से 45 वर्ष आयु वर्ग के पात्र लाभार्थी विश्वकर्मा पेंशन पोर्टल के माध्यम से रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
60 वर्ष की आयु पर 3000 रुपये मासिक पेंशन
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, जैसलमेर के उप निदेशक हरिहर सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि जिन पात्र अभिदाताओं की मासिक आय 15,000 रुपये से कम है, उन्हें 60 वर्ष की आयु पूर्ण होने पर 3000 रुपये प्रतिमाह आजीवन पेंशन प्रदान की जाएगी। लाभार्थी की मृत्यु के पश्चात मनोनीत व्यक्ति को 50 प्रतिशत पेंशन देय होगी। यह पेंशन मुख्यमंत्री वृद्धजन सम्मान पेंशन के अतिरिक्त होगी।
जिला कार्यालय के माध्यम से रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया
योजना का संचालन राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग के स्तर से किया जा रहा है तथा रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया विभाग के जिला कार्यालयों के माध्यम से संपादित की जा रही है।
रजिस्ट्रेशन के लिए आवश्यक दस्तावेज
- जनाधार कार्ड
- ई-श्रम कार्ड नंबर
- आधार कार्ड
- UAN कार्ड
- बैंक बचत खाते की पासबुक / कैंसिल चेक
यहां करें संपर्क
लाभार्थी अपने समस्त दस्तावेजों के साथ
राज्य बीमा एवं प्रावधायी निधि विभाग, अचलवंशी कॉलोनी,
सीएमएचओ ऑफिस के पीछे, डेडानसर रोड, जिला कार्यालय, जैसलमेर
में संपर्क कर रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं।
अधिक जानकारी के लिए कार्यालय के विज्ञ कार्मिक
श्री मनोज कुमार मीना (मोबाइल: 6377818280) से संपर्क किया जा सकता है।
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