स्थान: पोकरण (जैसलमेर)
अदालत से मुख्य आरोपी को बड़ा झटका
केलावा गांव में सांड की निर्मम हत्या के मामले में मुख्य आरोपी बासित खान को अदालत से बड़ा झटका लगा है। मामले की गंभीरता को देखते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायालय ने बुधवार को उसकी जमानत याचिका खारिज कर दी।
सरकार और परिवादी पक्ष की मजबूत पैरवी
सरकार की ओर से अपर लोक अभियोजक समंदरसिंह राठौड़ ने प्रभावी पैरवी करते हुए आरोपी को जमानत न देने का आग्रह किया। वहीं परिवादी पक्ष की ओर से एडवोकेट सुखराम विश्नोई, एडवोकेट भेरूसिंह तंवर एवं एडवोकेट कूम्पसिंह राठौड़ ने न्यायालय में पक्ष मजबूती से रखा।

घटना का विवरण
एडवोकेट वीरमसिंह सनावड़ा ने बताया कि घटना 07 जनवरी की रात्रि की है। केलावा गांव के पास कुछ युवकों ने एक सांड को वाहन के पीछे बांधकर घसीटा और उसे खेत में ले जाकर बेरहमी से उसकी हत्या कर दी। घटना के बाद मौके से सांड के अवशेष भी बरामद किए गए, जिससे मामले की गंभीरता और स्पष्ट हुई।
आठ आरोपी गिरफ्तार
पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए अब तक आठ आरोपियों को गिरफ्तार किया है। मुख्य आरोपी बासित खान द्वारा दायर जमानत प्रार्थना पत्र को अदालत ने सभी तथ्यों और साक्ष्यों के आधार पर खारिज कर दिया।
ग्रामीणों और पशु प्रेमियों में संतोष
न्यायालय के इस फैसले के बाद क्षेत्र के ग्रामीणों और पशु प्रेमियों में संतोष देखा गया है। लोगों का कहना है कि इस निर्णय से पशु क्रूरता के मामलों में सख्त संदेश जाएगा।
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