सूरतगढ़
न्यायालय की अनुमति के बाद नष्ट किए गए नशीले पदार्थ
सूरतगढ़ में एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त मादक पदार्थों को अदालत के आदेश अनुसार नष्ट किया गया। न्यायालय से धारा 52(ए)(2) एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत भौतिक सत्यापन करवाने के बाद कार्रवाई को अंजाम दिया गया।

सीमेंट फैक्ट्री के बॉयलर में जलाए गए नशीले पदार्थ
आज सीमेंट फैक्ट्री के बॉयलर में सभी जब्त नशीले पदार्थों को जलाकर नष्ट किया गया। यह प्रक्रिया प्रशासन और पुलिस की निगरानी में पूरी की गई।
72 करोड़ से अधिक के मादक पदार्थ किए नष्ट
अधिकारियों के अनुसार, एनडीपीएस एक्ट के तहत जब्त कुल 72 करोड़ 50 लाख 61 हजार 910 रुपए के मादक पदार्थों को नष्ट किया गया।

विभिन्न थानों से जब्त मादक पदार्थ
श्रीगंगानगर जिले के सभी थानों से एनडीपीएस एक्ट के 150 प्रकरणों में जब्त मादक पदार्थ इस प्रक्रिया में नष्ट किए गए। इनमें शामिल हैं—
- 15 क्विंटल 50 किलो 524 ग्राम पोस्त
- 20 किलो 281 ग्राम गांजा
- 624 ग्राम स्मैक
- 13 किलो 341 ग्राम हेरोइन
- 6350 नशीली गोलियां
अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ सख्ती
प्रशासन ने कहा कि नशे के अवैध कारोबार के खिलाफ यह बड़ी कार्रवाई है। इस तरह की कार्रवाई से समाज में जागरूकता बढ़ेगी और नशे के कारोबार पर अंकुश लगेगा।
Discover more from THAR CHRONICLE
Subscribe to get the latest posts sent to your email.

