बालोतरा
जिला कलेक्टर सुशील कुमार यादव द्वारा जारी आदेश के अनुसार महिला एवं बाल विकास विभाग, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग तथा शिक्षा विभाग द्वारा प्रस्तुत रिपोर्टों के आधार पर यह कार्रवाई की जा रही है। जर्जर घोषित किए गए 95 भवनों में 40 चिकित्सा संस्थान, 37 विद्यालय भवन और 18 महिला एवं बाल विकास विभाग के केंद्र शामिल हैं।
सहायक अभियंता की रिपोर्ट के बाद घोषित हुए ‘जर्जर’
निर्माण विभाग के सहायक अभियंता द्वारा किए गए स्थलीय निरीक्षण के बाद इन सभी भवनों को संरचनात्मक रूप से असुरक्षित यानी “जर्जर” घोषित किया गया। इसके बाद ही विधिवत आदेश जारी किए गए हैं कि इन सभी भवनों को सुरक्षा मानकों के अनुरूप गिराया जाए।
निर्दिष्ट समय-सीमा और रिपोर्टिंग की सख्त व्यवस्था
जिला स्तरीय अधिकारियों को निर्देशित किया गया है कि सभी भवनों को 15 दिन के भीतर पूरी सुरक्षा के साथ ध्वस्त किया जाए। साथ ही, इस कार्य की पूर्णता रिपोर्ट अनुमोदन अधिकारी को प्रस्तुत की जाए ताकि कार्रवाई की निगरानी सुनिश्चित की जा सके।
सभी विभागों को भेजा गया आदेश
यह आदेश जिले के सभी उपखंड अधिकारियों, पंचायत समिति के विकास अधिकारियों और संबंधित विभागों के प्रमुखों को भेज दिया गया है ताकि कार्रवाई में कोई देरी न हो और किसी प्रकार का प्रशासनिक व्यवधान उत्पन्न न हो।
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